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 IST 6,  2009  11:00 जनवरी Last Updated :
भारत से
जर्मन लड़की बलात्कार मामले में जांच निष्पक्ष नहीं : अदालत
भाषा
शुक्रवार, नवंबर 21, 2008
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बम्बई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने शुक्रवार को जर्मनी की नाबालिग लड़की से बलात्कार मामले के जांच कार्य को न तो न्यायोचित और न ही निष्पक्ष बताया है।

पीठ ने कहा, 'हमें यह बात कहने में कोई हिचक नहीं है कि इस मामले में जांच कार्य न तो न्यायोचित और न ही निष्पक्ष हैं। विधि शास्त्र के अनुसार मामले की
अपराध दंड संहिता एवं पुलिस नियमावली के तहत तार्किक निष्पक्ष तथा न्यायोचित जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए।'

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार और न्यायमूर्ति नेल्सन ए ब्रिटो ने जर्मनी की नाबालिग लड़की से बलात्कार के सनसनीखेज मामले के जांच अधिकारियों को आड़े हाथों लिया।

उल्लेखनीय है कि जर्मनी की एक महिला ने आरोप लगाया था कि गोवा के शिक्षा मंत्री अतानासियो मोंसेरेट के पुत्र रोहित तथा लोक निर्माण मंत्री चर्चिल अलेमाओं के भांजे वारेन ने उसकी 14 वर्षीय पुत्री का यौन शोषण किया था।

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