वरुण पर मुकदमा चलाने की मिली अनुमति
वार्ता
लखनऊ,
शुक्रवार,
जुलाई 3,
2009
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद वरुण गांधी पर अभियोग चलाने की अनुमति के साथ ही इस युवा सांसद की मुसीबतें बढ़ गईं।
राज्य के गृह सचिव महेश गुप्त ने बताया कि पीलीभीत जिला प्रशासन को गांधी पर अभियोग चलाने की अनुमति दे दी गई। इसके साथ ही वरुण के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने का रास्ता साफ हो गया। गुप्त ने बताया कि राज्य सरकार ने पीलीभीत जिला प्रशासन को अपराध संख्या 255/2009 में भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए-181 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई है। श्री गांधी के खिलाफ इन धाराओं में पिछले 17 मार्च को पीलीभीत के बड़खेड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
उन्होंने कहा कि राज्य के न्याय विभाग ने गांधी पर मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी थी जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया। उन पर भड़काऊ भाषण देकर साम्प्रदायिक आधार पर समाज में फूट डालने का आरोप है।