यदि आपके मन में भी यह सवाल आता हो कि क्या आप टैक्स छूट के लिए एचआरए और होम लोन दोनों पर दावा कर सकते हैं? तो इसका जवाब है, हां, आप ऐसा कर सकते हैं. यदि आप किराए के मकान में रहते हैं और एक अन्य प्रॉपर्टी के लिए होम लोन भी आपने लिया हुआ है जिसकी किश्त आप जमा करते हैं, तब आप टैक्स बेनिफिट दोनों चीजों पर ले सकते हैं. इस सुविधा का लाभ आप तब भी उठा सकते हैं जब आपकी प्रॉपर्टी भी उसी शहर में जिसमें आप रहे हों.
लेकिन, 'इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस स्थिति पर बारीक नजर रख सकता है, खासतौर से तब जब यह रकम काफी अधिक हो और वह इन दोनों पर किए गए दावों में से किसी एक का दावा निरस्त भी कर सकता है यदि टैक्स प्रदाता ने इस संबंध में किए गए दावों पर उचित स्पष्टीकरण न दिया हो.' यह कहना है अशोक महेश्वरी ऐंड असोसिएट्स एलएलपी अमित महेश्वरी का.
महेश्वरी ने ऐसे कुछ केसों का उदाहरण दिया जहां टैक्स विभाग, हो सकता है, सवाल न उठाए :