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तय सीमा के बाद पकड़े गए कालेधन पर दोगुना कर, जुर्माना और जेल

देश में कालाधन रखने वालों को आज सख्त चेतावनी देते हुए सरकार ने कहा है कि चार महीने की अनुपालन खिड़की बंद होने के बाद पकड़े गए बेहिसाबी धन पर दोगुना यानी 90 प्रतिशत तक कर और जुर्माना देना होगा। इस दौरान अघोषित संपत्ति की घोषणा नहीं करने पर ऐसे लोगों को सात साल तक की सजा भी हो सकती है।
NDTV Profit हिंदीReported by Bhasha
NDTV Profit हिंदी11:46 PM IST, 03 Mar 2016NDTV Profit हिंदी
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देश में कालाधन रखने वालों को आज सख्त चेतावनी देते हुए सरकार ने कहा है कि चार महीने की अनुपालन खिड़की बंद होने के बाद पकड़े गए बेहिसाबी धन पर दोगुना यानी 90 प्रतिशत तक कर और जुर्माना देना होगा। इस दौरान अघोषित संपत्ति की घोषणा नहीं करने पर ऐसे लोगों को सात साल तक की सजा भी हो सकती है।

घोषित न करने पर काले धन पर 90 फीसदी कर और जुर्माना
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016-17 का बजट पेश करते हुए इस अनुपालन खिड़की की घोषणा की है। यह खिड़की एक जून, 2016 को खुलेगी। इसके तहत कालेधन की घोषणा करने पर उस धन पर 30 प्रतिशत की दर से कर, 15 प्रतिशत अधिभार और जुर्माना अदा कर मुकदमे से बचने का प्रावधान है। इस खिड़की के बंद होने के बाद जुर्माना बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा, जबकि 30 प्रतिशत कर अदा करना होगा। इस तरह कुल घोषित राशि पर 45 के बजाय 90 प्रतिशत कर एवं जुर्माने का भुगतान करना होगा।

अनुपालन खिड़की जून से सितंबर तक खुली रहेगी
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि पिछले दो साल में सरकार के अभियान से करीब 20,000 करोड़ रुपये के घरेलू काले धन को बाहर निकाला गया है। विभाग के पास यदि कालाधन रखने वाले किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी होगी तो वह इस खिड़की का लाभ नहीं उठा सकेगा। अधिया ने कहा, ‘यदि आप अनुपालन खिड़की के तहत अघोषित संपत्ति की घोषणा नहीं करते हैं और बाद में पकड़े जाते हैं तो आपको 30 प्रतिशत के मूल कर पर 200 प्रतिशत का जुर्माना देना होगा। इसका मतलब है कि कुल राशि का 90 प्रतिशत (30 प्रतिशत कर और 60 प्रतिशत जुर्माना) देना होगा। साथ ही उस व्यक्ति पर आयकर कानून के तहत मुकदमा भी चलेगा। अधिया ने कहा कि यदि हमें किसी तरीके से आपकी अघोषित आय के बारे में पता है अथवा किसी ने इसके बारे में पहले से जानकारी दी हुई है, यदि उस सूचना के आधार पर हमने आकलन नोटिस भेजा है, तो भी आप अनुपालन खिड़की के तहत बेहिसाबी धन की घोषणा नहीं कर सकते। यह अनुपालन खिड़की 1 जून से 30 सितंबर, 2016 तक खुलेगी। घोषणा करने के दो महीने के भीतर भुगतान करना होगा।

पिछले वर्ष 4147 करोड़ रुपये घोषित हुए
अधिया ने बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) बार-बार पूछे जाने वाले सवालों (एफएक्यू) का सेट जारी करेगा, जिससे लोगों को अनुपालन खिड़की के प्रावधानों को समझने में मदद मिल सके। सरकार 2015 में विदेश में रखे कालेधन पर भी ऐसी ही योजना लेकर आई थी। 30 सितंबर, 2015 को बंद हुई उस अनुपालन खिड़की के तहत कुल 4,147 करोड़ रुपये की बेहिसाबी संपत्ति की घोषणा की गई। 30 प्रतिशत कर और 30 प्रतिशत जुर्माने के जरिये सरकार को इसमें कुल 2,500 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई। विदेशों में रखा कालाधन खिड़की में कम भुगतान के बारे में पूछे जाने पर अधिया ने कहा कि विदेश में जमा कालेधन के मामले में सरकार की उसको खींचकर लाने की क्षमता कम होती है। घरेलू काला धन मामले में हमारे हाथ उनको पकड़ने के लिए काफी लंबे हैं।

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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