कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को कुमार मंगलम बिड़ला तथा अन्य पर दाखिल की गई समापन रपट पर स्पष्टीकरण देने के लिए और समय की मांगी की।
विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने सीबीआई को और समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तिथि मुकर्रर की।
12 सितंबर को अदालत ने ओडिशा में कोयला ब्लॉक आवंटन के लिए हिंडाल्को के आवेदन पर चयन समिति की बैठक के ब्यौरे के मूल दस्तावेज पेश न किए जाने पर सीबीआई की खिंचाई की थी। बिड़ला हिंडाल्को के प्रमोटर हैं।
अदालत ने सीबीआई से यह भी पूछा था कि आखिर समापन रपट दाखिल करने की इतनी जल्दी क्या थी।
अदालत ने सीबीआई से यह भी पूछा था कि क्या हिंडाल्को को हुए आवंटन में आपराधिकता का कोई तत्व था।
सीबीआई ने अक्टूबर 2013 को आवंटन में भ्रष्टाचार एवं आपराधिक षड़यंत्र के आरोप में बिड़ला, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख तथा अन्य को नामजद किया था।
सीबीआई ने समापन रपट 28 अगस्त को दाखिल की थी, जिसमें उसने कहा था कि प्राथमिकी में दर्ज आरोपों की पुष्टि के लिए जांच में कोई प्रमाण नहीं मिला।