दिल्ली हाईकोर्ट ने नीलामी किए जाने वाले कोयला ब्लॉकों की सूची से तीन ब्लॉकों को हटाने का निर्देश दिया है। इस पर बिजली एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार अदालत के फैसले का सम्मान करती है। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि इससे कोयला ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया में विलंब नहीं होगा।
जिंदल स्टील एंड पावर लि. (जेएसपीएल) और उसके प्रवर्तक नवीन जिंदल को राहत देते हुए, अदालत ने बुधवार को तकनीकी समिति को अपने ही फैसले की समीक्षा को कहा है। इसमें कंपनी को पूर्व में आवंटित दो कोयला ब्लॉकों का अंतिम इस्तेमाल बदल दिया गया था। इसके अलावा इन ब्लॉकों को नीलामी की सूची से भी हटाने का निर्देश दिया है।
गोयल ने बुधवार को कहा, हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। मुझे विश्वास है कि विभाग इस बात का आकलन कर रहा है कि इस मामले में उसे आगे क्या करना है। यह पूछे जाने पर कि क्या इससे नीलामी की प्रक्रिया में देरी होगी, मंत्री ने इससे इनकार किया है।