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कॉल ड्राप मामले में मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कम्पनियों ने SC में कहा- हम जिम्मेदार नहीं हैं

कॉल ड्राप मामले में मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कम्पनियों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कॉल ड्राप के लिए मोबाइल कंपनियां जिम्मेदार नहीं हैं। कॉल ड्राप होने के पीछे कई कारण हैं।
NDTV Profit हिंदीReported by Ashish Bhargava
NDTV Profit हिंदी02:54 PM IST, 10 Mar 2016NDTV Profit हिंदी
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कॉल ड्राप मामले में मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कम्पनियों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कॉल ड्राप के लिए मोबाइल कंपनियां जिम्मेदार नहीं हैं। कॉल ड्राप होने के पीछे कई कारण हैं। इनमें उपभोक्ताओं के द्वारा इस्तेमाल किये गए मोबाइल फोन, मोबाइल टावर से दूरी और सुरंग या फिर जैमर लगे एरिया या फिर मोबाइल कंपनियों के केबल कटने जैसे मामले जिम्मेदार हैं। ये मामला बिजली की तरह नहीं बल्कि रेडियो वेव पर आधारित है।

कंपनियों की ओर से कहा गया कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जहां कॉल ड्राप न होती हो। कोलंबिया एकमात्र ऐसा देश है जहां कॉल ड्राप पर जुर्माना लगाया जाता है। दुनिया में हर जगह 2 से 5 फीसदी कॉल ड्राप का औसत माना जाता है। भारत में यह 2 फीसदी है। जब 2 फीसद स्वीकार्य है तो हम पर ये जुर्माना क्यों लगाया जा रहा है।

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों की याचिका पर ट्राई को नोटिस जारी किया था लेकिन हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। दरअसल हाईकोर्ट ने टेलिकॉम कंपनियों की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि उन्‍हें काल ड्राप होने पर ग्राहकों को मुआवजा देना ही होगा। हाई कोर्ट ने कहा कि कंपनियों को अपने उपभोक्‍ताओं को यह मुआवजा 1जनवरी 2016 से देना होगा। ट्राई ने 16 अक्टूबर 2015 को आदेश जारी किया था कि टेलीकॉम सर्विस कंपनियां, अगर काल ड्राप होती है तो 1 रुपया उपभोक्ता को बतौर मुआवजा देंगी जो एक दिन में 3 रुपये हो सकता है। इसके खिलाफ मोबाइल कंपनियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कंपनियों की दलील थी कि ट्राई का ये आदेश मनमाना और गैरकानूनी है, इसे रद्द किया जाए।
 

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