ADVERTISEMENT

जीएसटी : राज्यों के लिए तीन साल के मुआवजे का केंद्र का प्रस्ताव

उल्लेखनीय है कि नई कर व्यवस्था के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पाने की वजह से जीएसटी लागू करने के लिए तय कई समय सीमाएं बीत चुकी हैं।
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit Desk
NDTV Profit हिंदी12:56 PM IST, 03 Dec 2014NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
Follow us on Google NewsNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदी

वित्त मंत्रालय ने नई वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था लागू होने पर राज्य सरकारों को राजस्व में होने वाले तीन साल के नुकसान के लिए मुआवजा देने का प्रस्ताव किया है, जबकि राज्य सरकारों की पांच साल तक मुआवजा की मांग है।

मंत्रालय में अतिरिक्त राजस्व सचिव रश्मि वर्मा ने कहा, हमने मोटे तौर पर जीएसटी संशोधन विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है और इसे विधायी विभाग के पास जांच के लिए भेजा है।

मंत्रालय ने प्रस्तावित अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की ओर रुख करने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए तीन साल तक मुआवजा देने की पेशकश की है। वहीं राज्यों की मांग है कि जीएसटी व्यवस्था के तहत केंद्र उन्हें पांच साल तक मुआवजा उपलब्ध कराए।

उल्लेखनीय है कि नई कर व्यवस्था के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पाने की वजह से जीएसटी लागू करने के लिए तय कई समय सीमाएं बीत चुकी हैं। केंद्र में नई सरकार इसे 1 अप्रैल, 2016 से लागू करना चाहती है।

वर्मा ने कहा कि वित्तमंत्री अरुण जेटली पेट्रोलियम उत्पादों, प्रवेश कर व मुआवजा कोषों को शामिल करने से जुड़े मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए 11 दिसंबर को राज्यों के वित्त मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। जेटली जीएसटी विधेयक को संसद के चालू सत्र में पेश करने की इच्छा जता चुके हैं।

NDTV Profit हिंदी
लेखकNDTV Profit Desk
NDTV Profit हिंदी
फॉलो करें
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT