पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर निजी वाहनों से पथ कर वसूली पर रोक के आदेश को गुरुवार को मंगलवार तक बढ़ा दिया। हालांकि अदालत ने आदेश दिया कि सभी वाणिज्यिक वाहनों को पथ कर देना हेगा जो आज शाम छह बजे से प्रभावी हो गया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जसबीर सिंह तथा न्यायाधीश आरके जैन की पीठ ने इसका परिचालन करने वाली दिल्ली-गुड़गांव सुपर कनेक्टिविटी लि. को एक्सप्रेसवे पर भीड़-भाड़ कम करने के लिए उसके द्वारा सौंपे गए प्रावधानों को रविवार तक लागू करने का निर्देश दिया है।
पीठ ने उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मुकूल मुदगल को स्थानीय आयुक्त नियुक्त किया है जो क्षेत्र की जांच करेंगे और सोमवार तक अपनी रिपोर्ट देंगे।