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2जी घोटाला : सुनील मित्तल की याचिका पर सुनवाई 8 को

सर्वोच्च न्यायालय आठ अप्रैल को भारती एयरटेल के मुख्य प्रबंध निदेशक सुनील मित्तल की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने दिल्ली की एक विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी है। विशेष अदालत ने उन्हें 2जी मामले में सम्मन जारी किया है।
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NDTV Profit हिंदी11:59 PM IST, 02 Apr 2013NDTV Profit हिंदी
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सर्वोच्च न्यायालय आठ अप्रैल को भारती एयरटेल के मुख्य प्रबंध निदेशक सुनील मित्तल की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने दिल्ली की एक विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी है। विशेष अदालत ने उन्हें 2जी मामले में सम्मन जारी किया है।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर, न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे और न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे द्वारा इस मामले को पेश किए जाने और याचिका की जल्द सुनवाई का आग्रह किए जाने के बाद इस मामले को आठ अप्रैल के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने 19 मार्च को मित्तल को सम्मन जारी करते हुए कहा था कि उन्हें, 2002 में दूरसंचार कंपनियों को कथित रूप से हुए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आवंटन के संबंध में 11 अप्रैल को अदालत में पेश होना होगा।

विशेष अदालत ने एस्सार समूह के प्रमोटर रवि रुइया, पूर्व दूरसंचार सचिव श्यामल घोष और पहले के हचिसन मैक्स (अब वोडा फोन) से जुड़े रहे असीम घोष को भी सम्मन जारी किए थे।

विशेष अदालत ने कथित अनिमितता के लिए भारती एयरटेल, वोडाफोन और स्टर्लिग सेल्युलर के खिलाफ दायर आरोप पत्र को संज्ञान में लेने के बाद ये सम्मन जारी किए थे।

पिछले वर्ष 21 दिसंबर को सीबीआई ने घोष और तीन दूरसंचार कंपनियों के नाम 57 पृष्ठों के आरोप पत्र में शामिल किए थे। इन सभी पर आपराधिक साजिश, और सरकारी खजाने को लगभग 846 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के लिए भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं।

सीबीआई ने न्यायालय को बताया है कि 17 जुलाई, 2002 को भारती सेल्युलर (अब भारती एयरटेल), और स्टर्लिग सेल्युलर (अब वोडाफोन मोबाइल सर्विसिस) को दिल्ली महानगर क्षेत्र के लिए और हचिसन मैक्स को मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आवंटित किए गए थे।

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