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उच्च न्यायालय ने भारती एयरटेल को दी 3जी सुविधा जारी रखने की अनुमति

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रमुख दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल को अपनी अंतर सर्किल 3जी रोमिंग सेवा अंतिम आदेश तक जारी रखने की अनुमति दे दी है।
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NDTV Profit हिंदी11:38 PM IST, 18 Mar 2013NDTV Profit हिंदी
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रमुख दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल को अपनी अंतर सर्किल 3जी रोमिंग सेवा अंतिम आदेश तक जारी रखने की अनुमति दे दी है।

दूरसंचार विभाग (डॉट) ने पिछले सप्ताह नए आदेश में कंपनी को उन सात सर्किलों में अंतर सर्किल 3जी रोमिंग सेवा बंद करने का आदेश दिया था, जहां कंपनी के पास स्पेक्ट्रम नहीं है। इसके अलावा लाइसेंस के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के लिए कंपनी पर प्रति सर्किल 50 करोड़ रुपये (कुल 350 करोड़ रुपये) का जुर्माना भी लगाया गया था।

न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने कहा, ‘अंतिम आदेश तक 3जी रोमिंग सेवा जारी रखने की अनुमति दी जाती है। हालांकि, एयरटेल की सरकार के आदेश पर स्थगन की याचिका पर अंतरिम आदेश बाद में दिया जाएगा।’

अदालत ने भारती एयरटेल को यह भी आदेश दिया है कि वह 3जी सुविधा से प्राप्त आमदनी को अलग खाते में रखे। इस मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी। अदालत ने इससे पहले आइडिया सेल्युलर की इसी तरह की याचिका पर स्थगन आदेश दिया था।

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