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नवंबर से छह महानगरों में एटीएम से बार-बार पैसा निकालना होगा महंगा

नवंबर से छह महानगरों में किसी दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल महीने में केवल तीन बार नि:शुल्क होगा, जबकि अपने बैंक के एटीएम से केवल पांच बार नि:शुल्क लेनदेन हो सकेगा। इससे अधिक इस्तेमाल पर ग्राहकों को हर बार 20 रुपये शुल्क चुकाना होगा।
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NDTV Profit हिंदी11:29 AM IST, 16 Aug 2014NDTV Profit हिंदी
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बैंकों के एटीएम का बार-बार इस्तेमाल नवंबर से महंगा पड़ सकता है। रिजर्व बैंक ने छह महानगरों में एटीएम के नि:शुल्क इस्तेमाल को सीमित करने का फैसला किया है। आप चाहे रुपये निकालें या केवल खाते की जानकारी लें, तय संख्या से ज्यादा इस्तेमाल पर 20 रुपये का शुल्क देना होगा।

देश के छह महानगरों में किसी दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल महीने में केवल तीन बार नि:शुल्क होगा, जबकि अपने बैंक के एटीएम से केवल पांच बार नि:शुल्क लेनदेन हो सकेगा। इससे अधिक इस्तेमाल पर ग्राहकों को हर बार 20 रुपये शुल्क चुकाना होगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद में नवंबर से एटीएम से रुपये निकालने की यह नई व्यवस्था लागू होगी। बैंकों के संगठन भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने इसके लिए रिजर्व बैंक को ज्ञापन भेजा था।

रिजर्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, बचत खाता धारकों को दूसरे बैंकों के एटीएम का इस्तेमाल करने पर अनिवार्य रूप से नि:शुल्क लेनदेन की संख्या मौजूदा पांच से घटाकर तीन प्रतिमाह कर दी गई है। इसमें वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों तरह के लेनदेन शामिल हैं। यह व्यवसथा देश के छह महानगरों स्थित एटीएम पर लागू होगी।

रिजर्व बैंक ने हालांकि यह भी स्पष्ट किया है कि नई व्यवस्था छोटे, नो-फ्रिल, और बेसिक बचत खाता धारकों के खातों पर लागू नहीं होगी। देश के छह महानगरों के अलावा दूसरे शहरों में भी नई व्यवस्था लागू नहीं होगी। मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार देशभर में 1.6 लाख एटीएम थे।

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