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सुप्रीम कोर्ट से DLF को तगड़ा झटका, खरीदारों को 30 नवंबर तक कब्जा देने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट से DLF को तगड़ा झटका मिला है. कोर्ट ने पंचकूला के DLF वैली मामले में खरीदारों को 30 नवंबर तक कब्जा देने का निर्देश DLF को दिया है.
NDTV Profit हिंदीAshish Kumar Bhargava
NDTV Profit हिंदी02:03 PM IST, 26 Aug 2016NDTV Profit हिंदी
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सुप्रीम कोर्ट से डीएलएफ को तगड़ा झटका मिला है. कोर्ट ने पंचकूला के डीएलएफ वैली मामले में खरीदारों को 30 नवंबर तक कब्जा देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने 50 खरीदारों को फ्लैट देने के आदेश कंपनी को दिया है. साथ ही 9 फीसदी ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया.

गौरतलब है कि इस प्रोजेक्ट में 1400 फ्लैट में से 50 फ्लैट लेट हो गए थे जिसे लेकर खरीदारों ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) में याचिका दाखिल लगाई थी जिसने 12 फीसदी ब्याज देने को कहा था. डीएलएफ इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी. यहां उसने कहा कि वो 30 नवंबर तक कब्जा दे देगी. खरीदारों का कहना था कि ये प्रोजक्ट 2011 में शुरू हुआ और 2013 में कब्जा मिल जाना चाहिए था.

 

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