एटीएम का महीने में पांच से अधिक बार धन निकालने या किसी अन्य उद्देश्य से इस्तेमाल करने पर शनिवार से शुल्क लगेगा। एटीएम से पांच से अधिक लेनदेन के बाद हर बार 20 रुपये का शुल्क लगाया जाएगा। इसमें बैलेंस की जानकारी के लिए किया जाने वाला इस्तेमाल भी शामिल होगा।
रिजर्व बैंक के नए दिशानिर्देशों के अनुसार यह शुल्क लागू किया जा रहा है। इन निर्देशों के अनुसार जिन बैंकों में ग्राहक का बचत या चालू खाता है, उनके एटीएम से भी महीने में पांच बार ही मुफ्त लेनदेन किया जा सकेगा। छह महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलूर में एटीएम से पैसा निकालने या गैर वित्तीय लेनदेन मसलन मिनी स्टेटमेंट निकालने की सुविधा अब महीने में सिर्फ पांच बार मिलेगी। इसके बाद एटीएम के इस्तेमाल पर प्रत्येक बार 20 रुपये का शुल्क लगेगा।
इसके अलावा जिन बैंकों में ग्राहक का खाता नहीं है, उनके एटीएम का भी महीने में सिर्फ तीन बार मुफ्त इस्तेमाल किया जा सकेगा। अभी तक यह सुविधा महीने में पांच बार मिलती थी।
रिजर्व बैंक ने इस साल अगस्त में जारी अधिसूचना में कहा था, 'एटीएम के ऊंचे औसत, बैंक शाखाओं व ग्राहकों के पास मौजूद भुगतान के वैकल्पिक स्रोतों के मद्देनजर अन्य बैंकों के एटीएम से हर महीने मुफ्त लेनदेन की सीमा पांच से घटाकर तीन की जा रही है। इनमें वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों प्रकार का लेनदेन शामिल होगा।'