रूस के अभियोजकों का कहना है कि साइबेरिया क्षेत्र के एक विश्वविद्यालय की ओर से हिजाब पहनने के कारण छात्रा का निष्कासन 'गैर-कानूनी' है।
समाचार एजेंसी आरआईए नोवोस्ती के मुताबिक पिछले माह की मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि क्रासनोयार्क्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने तीसरे वर्ष की एक छात्रा को विश्वविद्यालय परिसर में हिजाब पहनने के कारण निष्कासित कर दिया, क्योंकि यह विश्वविद्यालय के आंतरिक नियमों के खिलाफ था।
रूस की सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। एक वरिष्ठ अभियोजक की सहायक येलेना पिमोनेंको ने कहा कि किसी खास धार्मिक आस्था के कारण अलग तरह के कपड़े पहनने को लेकर किसी को शिक्षा से वंचित करना रूसी कानून के खिलाफ है।
विश्वविद्यालय प्रशासन को इस निर्णय के खिलाफ अपील करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है।
पिमोनेंको ने कहा कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों का कहना है कि छात्रा ने चिकित्सा टोपी पहनने से इनकार कर दिया, लेकिन उसे निष्कासित करने के लिए इसे आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है।