सुप्रीम कोर्ट आज सहारा ग्रुप के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करेगा। सेबी की इस याचिका में कहा गया है कि सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, जिसमें उसे निवेशकों के 24 हजार करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया था।
अपनी अवमानना याचिका में सेबी ने कोर्ट से अपील की है कि सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय और सहारा के दो डायरेक्टर्स को जेल भेजा जाए।
उधर, सहारा समूह और इसके प्रवर्तक सुब्रत राय ने बताया है कि उनके खिलाफ आदेश की अवमानना का कोई मामला नहीं बनता क्योंकि उन्होंने सेबी को दस्तावेजों की आपूर्ति करने के मुद्दे पर न्यायालय के निर्देशों का पालन किया है और अपने निवेशकों को 24,000 करोड़ रुपये लौटाना शुरू कर दिया है।
सहारा के वकीलों ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने का कोई मामला नहीं बनता, क्योंकि दस्तावेज सेबी को उपलब्ध कराए जा चुके हैं और अदालत 5 दिसंबर, 2012 को धन जमा करने के मुद्दे पर विचार कर चुकी है।