RTI के तहत एग्जामिनर की पहचान का खुलासा नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

RTI के तहत एग्जामिनर की पहचान का खुलासा नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

उत्तर पुस्तिकाएं चेक करने वालों की पहचान उजागर नहीं की जा सकती

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सूचना के अधिकार कानून के तहत प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं (कंपीटीटिव एग्जाम) की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने वाले परीक्षकों (एग्जामिनर) की पहचान सार्वजनिक करने के ‘गंभीर परिणाम’ हो सकते हैं और इससे ‘भ्रम तथा अशांति’ पैदा हो सकती है। न्यायालय ने चेतावनी दी कि ऐसा करने से असफल अभ्यर्थी प्रतिशोध लेने का प्रयास कर सकते हैं।
 
न्यायमूर्ति एम वाई इकबाल और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की पीठ ने केरल उच्च न्यायालय के 2011 के आदेश के खिलाफ राज्य लोक सेवा आयोग की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये ये टिप्पणियां कीं। उच्च न्यायालय ने परीक्षक की पहचान सहित सारी सूचनायें उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।
 
'पहचान का खुलासा करने के किसी भी प्रयास के गंभीर परिणाम संभव'
पीठ ने कहा, ‘‘हम इस बात का जिक्र करना चाहते हैं कि परीक्षकों की पहचान सार्वजनिक करना आम जनता के हित में नहीं है और परीक्षक की पहचान का खुलासा करने के किसी भी प्रयास के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए हमारी सुविचारित राय है कि परीक्षक की पहचान का खुलासा करने से सिर्फ भ्रम और सार्वजनिक अशांति की स्थिति ही बनेगी। अत: हम दूसरे सवाल के संदर्भ में उच्च न्यायालय के निर्णय से सहमत नहीं है।’’ शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय का यह आदेश बरकरार रखा कि उत्तर पुस्तिकायें और साक्षात्कार के अंकों का विवरण अभ्यर्थी को उपलब्ध कराया जा सकता है और कराया जाना चाहिए।
 
प्रतियां और अंकों का विवरण जानने के हकदार हैं अभ्यर्थी
न्यायालय ने कहा कि परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की प्रतियां और साक्षात्कार के अंकों का विवरण सूचना के अधिकार कानून के तहत प्राप्त करने के हकदार हैं।
 
शीर्ष अदालत ने कहा कि अंक और उत्तर पुस्तिकाओं की जानकारी देने से यह सुनिश्चित होगा कि परीक्षा में अभ्यर्थियों को उनके प्रदर्शन के अनुरूप ही अंक दिये गये हैं और यह व्यवस्था प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में निष्पक्षता बनाये रखेगी।
 
न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले में उस सीमा तक सुधार कर दिया कि राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षकों के नामों का खुलासा नहीं कर सकता है।


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