हिट एंड रन मामला : देश को जानने का हक कि गाड़ी आखिर चला कौन रहा था?

हिट एंड रन मामला :  देश को जानने का हक कि गाड़ी आखिर चला कौन रहा था?

अदालत के बाहर सलमान खान।

मुंबई:

सलमान खान हिट एंड रन मामले में हाईकोर्ट से मुंह की खा चुकी महाराष्ट्र सरकार सोमवार तक यह तय करेगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ की गुहार लगाई जाए या नहीं। वकील आभा सिंह का कहना है कि सरकार को बिलकुल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देनी चाहिए।

आभा सिंह ने NDTV इंडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ताजा फैसले से अगर यह पता चल रहा है कि गाड़ी सलमान खान नहीं चला रहे थे, तो देश को यह जानने का हक है कि आखिर गाड़ी चला कौन रहा था? क्योंकि इस वारदात में एक आदमी की मौत हुई है। वकील आभा सिंह की अर्जी पर ही इस मामले की सुनवाई तेज गति से सेशन कोर्ट में की गई थी, जिसने सलमान को दोषी करार दिया था।

सरकार महाधिवक्ता से लेगी राय
राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में सोमवार को निर्णय लेने के संकेत दिए हैं। राज्य के कैबिनेट मंत्री एकनाथ खड़से ने कहा है कि महाधिवक्ता की राय लेकर सरकार अपनी भूमिका तय करेगी। सरकार को फिलहाल कोर्ट के आदेश की कॉपी का इंतजार है।

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सरकारी पक्ष दावे सच साबित करने में विफल रहा
गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए जस्टिस एआर जोशी के कोर्ट ने सरकारी पक्ष पर अपने दावे सच साबित करने में विफल होने का ठप्पा लगाते हुए एक्टर सलमान खान को बाइज्जत बरी कर दिया। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार हाइकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी?