BCCI में सुधार पर लोढा समिति की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 14 दिसंबर तक स्थगित

BCCI में सुधार पर लोढा समिति की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 14 दिसंबर तक स्थगित

बीसीसीआई लोढा पैनल की सभी सिफारिशें मानने को तैयार नहीं है (फाइल फोटो)

खास बातें

  • लोढा पैनल ने कहा कि BCCI कोर्ट के आदेशों को लागू नहीं कर रहा है
  • अधिकारियों की उम्र और कार्यकाल के मुद्दे पर अड़ा है बोर्ड
  • 3 राज्य संघों ने लोढा समिति की सिफारिशों को अपना लिया है
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बीसीसीआई में सुधारों से जुड़ी लोढा कमेटी की सिफारिशों पर सुनवाई 14 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है. चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने ऐसा कोर्ट के पास लंबित मामलों की संख्या को देखते हुए किया है. सुप्रीम कोर्ट को बिहार क्रिकेट संघ (सीएबी) की उस याचिका पर सुनवाई करनी थी, जिसमें पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लै को पर्यवेक्षक नियुक्त करने तथा लोढा समिति की सिफारिशों का उल्लंघन कर रहे बीसीसीआई के सभी पदाधिकारियों की बर्खास्तगी सहित समिति के सुझावों को लागू करने के लिए क्रिकेट बोर्ड को निर्देश की मांग की गई है.

यह मामला 5 दिसंबर को भी प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने रखा जाना था, लेकिन जस्टिस ठाकुर के अस्वस्थ होने के कारण सुनवाई 9 दिसंबर तक टल गई थी. सर्वोच्च अदालत ने 25 नवंबर को बीसीसीआई सुधार पर न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा समिति द्वारा सौंपी गई तीसरी स्थिति रिपोर्ट पढ़ने के बाद सीएबी की याचिका पर सुनवाई पर सहमति जताई थी.

चौदह नवंबर को सौंपी गई स्थिति रिपोर्ट में लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई को विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में ‘‘मार्गदर्शन’’ के लिए पिल्लै को पर्यवेक्षक नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की है.


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