पीके के खिलाफ़ याचिका खारिज

पीके फिल्म में आमिर

ऩई दिल्ली:

कई विवादों से गुज़र रही पीके की टीम को राहत भरी ख़बर मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देशक राजकुमार हिरानी की पीके के खिलाफ़ दायर याचिका को खारिज कर दिया है।

अदालत ने उस याचिका की सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें फ़िल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध की मांग करते हुए आरोप लगाया गया था कि फ़िल्म में हिंदुओं की आस्था, देवताओं और उनकी पूजा का अपमान किया गया है।

कोर्ट ने कहा कि याचिका पर विस्तृत आदेश बाद में पारित किया जाएगा।

अदालत ने माना कि फ़िल्म में ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया है और याचिका का कोई अर्थ नहीं। फ़िल्म के खिलाफ़ अपील करने वाले याचिकाकर्ता गौतम ने आरोप लगाया था कि फ़िल्म हिंदू देवताओं के बारे में ग़लत संदेश देती है और 'पीके' में उनका मज़ाक बनाया गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि आमिर ख़ान अभिनीत फ़िल्म पीके में कुछ भी अपमानजनक नहीं है, फ़िल्म हिंदू संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को चोट नहीं पहुंचाती और याचिकाकर्ता के आरोपों में कोई दम नहीं है।

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याचिकाकर्ता ने 'पीके' के कुछ दृष्यों को हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए ये भी जानकारी दी कि ऐसी ही याचिका पहले भी नज़रअंदाज़ की गई है।