सलमान खान की जमानत रद्द करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

सलमान खान की जमानत रद्द करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

सलमान खान (फाइल फोटो)

नई दिल्‍ली:

अभिनेता सलमान खान के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने हिट एंड रन मामले में सलमान खान को मिली ज़मानत को रद्द करने की मांग करती याचिका को खारिज कर दिया।

मुख्‍य न्‍यायाधीश एच.एल दत्‍तू की अध्‍यक्षता वाली बेंच ने सलमान के सुरक्षा गार्ड मृतक रवीन्द्र पाटिल की मां सुशीला बाई की तरफ से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने बांबे हाईकोर्ट से सलमान को मिली जमानत को उच्‍चतम अदालत में चुनौती दी थी।

दरअसल, सत्र अदालत द्वारा सलमान को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा दिए जाने के दिन ही उन्‍हें बांबे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी।

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

इसी साल 6 मई को सेशंस कोर्ट ने सलमान खान को हिट एंड रन मामले में पांच साल कारावास की सजा सुनाई थी। 28 सितंबर 2002 को हुई इस घटना में एक शख्‍स की मौत हो गई थी, जबकि चार अन्‍य घायल हो गए थे।