जिया के परिवार की याचिका कोर्ट में खारिज, सीबीआई की जांच से असंतुष्ट है परिवार

जिया के परिवार की याचिका कोर्ट में खारिज, सीबीआई की जांच से असंतुष्ट है परिवार

जिया खान (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

बॉम्बे हाइकोर्ट ने सोमवार को जिया खान सुसाइड मामले में स्टे बरकरार रखने संबंधी याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका जिया खान की मां की ओर से दायर की गई थी। जिया खान सुसाइड मामले में अभिनेता सूरज पंचोली को सीबीआई की चार्जशीट में नामजद किया गया है।

सीबीआई की ओर से की जा रही जांच से असंतुष्ट
वहीं, जिया खान का परिवार सीबीआई की ओर से की जा रही जांच से असंतुष्ट है। सीबीआई ने अपनी जांच में कहा था कि  जिया ने आत्महत्या की थी, जबकि जिया का परिवार इसे हत्या बता रहा है और उनकी मांग है कि मामले की जांच उसी तरह से हो।

क्या है मामला
'निशब्द' फिल्म में अपनी बोल्ड अदाकारी के लिए चर्चित जिया खान को 3 जून 2013 को अपने जुहू वाले घर की छत से लटका हुआ पाया गया। उस वक्त जिया की उम्र 25 वर्ष थी। जिया की मौत के एक हफ्ते बाद 10 जून को जिया के पुरुष मित्र सूरज पंचोली को जिया को आत्महत्या करने पर मजबूर करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। अभिनेता आदित्य पंचोली और अभिनेत्री ज़रीना वहाब के बेटे सूरज पंचोली को बाद में 1 जुलाई को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी।


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