यह ख़बर 20 अगस्त, 2014 को प्रकाशित हुई थी

ए राजा, कनिमोई को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत

नई दिल्ली:

2जी स्पेक्ट्रम आवंटन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में विशेष अदालत ने बुधवार को पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा, डीएमके सांसद कनिमोई एवं अन्य को जमानत दे दी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश ओपी सैनी ने राजा, कनिमोई, स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा और विनोद गोयनका, कुसेगांव फ्रूट्स एवं वेजिटेबल्स प्राइवेट लि. के निदेशक आसिफ बलवा और राजीव अग्रवाल, फिल्म निर्माता करीम मोरानी, कलैगनार टीवी के निदेशक शरद कुमार और पी. अमृतन की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

इन सभी के खिलाफ इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप-पत्र दाखिल किया है। आरोपियों को काला धन सफेद करने पर रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया है।


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