'आप' फंडिंग मामला : हाईकोर्ट में सरकार ने कहा, जांच में कुछ गैरकानूनी नहीं मिला

नई दिल्ली:

आम आदमी पार्टी के विदेशी चंदे के मामले में केंद्र सरकार ने एक बार फिर हाईकोर्ट में कहा है कि जांच में पार्टी के खिलाफ कुछ गैर-कानूनी नहीं मिला है।

इससे पहले यूपीए सरकार भी यही हलफनामा दाखिल कर चुकी है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 'आप' की विदेशी फंडिंग के बाबत जांच रिपोर्ट सीलबंद कवर में सौपने का निर्देश दिया है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है।

याचिका में विदेशी चंदे की सीबीआई जांच की मांग की गई है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान 'आप' के वकील ने कहा कि फर्जी कंपनियों के चंदे के मामले में पार्टी ने कोई नियम नहीं तोड़ा है। इस मामले की जांच केंद्र सरकार कर कही है और इस बाबत पार्टी को नोटिस भी भेजा गया था।

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पार्टी ने केस से संबंधित सारी जानकारी और कागजात सरकार को सौंप दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा गया कि राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे के मामले में पार्टी ने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर एसआईटी से जांच कराने की मांग भी की है। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा है कि चंदे के मामले में सरकार ने सही से जांच नहीं की है इसलिए सीबीआई से जांच होनी चाहिए।