यह ख़बर 17 जनवरी, 2012 को प्रकाशित हुई थी

वापस पुर्तगाल भेजा जा सकता है अबु सलेम

खास बातें

  • सीबीआई की पुर्तगाल की सुप्रीम कोर्ट में अपील खारिज हो गई है। प्रत्यर्पण की शर्तों के उल्लंघन का मामला को लेकर अबू सलेम ने पुर्तगाल की अदालत में अपील की थी।
नई दिल्ली:

अबू सलेम का प्रत्यर्पण रद्द हो सकता है और उसे वापस पुर्तगाल पुलिस के सुपुर्द किया जा सकता है। सीबीआई की पुर्तगाल की सुप्रीम कोर्ट में अपील खारिज हो गई है। प्रत्यर्पण की शर्तों के उल्लंघन के मामला को लेकर अबू सलेम ने पुर्तगाल की अदालत में अपील की थी।

नवंबर 2005 में जब सलेम का प्रत्यर्पण हुआ तब से उसके वकील कोर्ट में केस लेकर गए थे और भारतीय पुलिस पर गैरमानवीय तरीकों के प्रयोग का आरोप लगाया। इसके अलावा उनका कहना था कि सलेम पर मकोका  लगाना और तमाम अन्य मुकदमों में भी सलेम का नाम डालकर उसे फंसाया जा रहा है।

हाई कोर्ट ने पहले ही सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया था। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील खारिज कर दी है और हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।

वहीं, सीबीआई का इस मामले में कहना है कि इस फैसले से प्रत्यर्पण कोई असर नहीं पड़ेगा। उसका कहना है कि वह इस मामले में कानूनी सलाह ले रही है।

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जानकारी के अनुसार सीबीआई के पास अब संवैधानिक कोर्ट जाने का रास्ता बाकी है।