यह ख़बर 05 नवंबर, 2014 को प्रकाशित हुई थी

काले हिरण के शिकार मामले में सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट की लताड़

सलमान खान की फाइल तस्वीर

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने काले हिरण के शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान को निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने पर जयपुर हाईकोर्ट द्वारा लगाई की रोक को चुनौती देने वाली राजस्थान सरकार की याचिका पर फैसला बुधवार को सुरक्षित रख लिया।

हाईकोर्ट ने सलमान को दोषी ठहराने के निचली अदालत के फैसले पर इसलिए रोक लगा दी थी, ताकि फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में ब्रिटेन जाने के लिए उन्हें वीजा मिल सके।

सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति एके गोयल की पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि सलमान को दोषी ठहराए जाने के फैसले पर सिर्फ इसलिए रोक नहीं लग सकती कि इससे उन्हें ब्रिटेन का वीजा नहीं मिल सकता। इस मामले में सलमान के अतिरिक्त अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम के नाम भी शामिल हैं।

आरोप है कि राजस्थान में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान उन्होंने काले हिरण का शिकार किया था, जो संरक्षित वन्यजीवों की श्रेणी में आता है। सलमान को निचली अदालत ने 2006 में दोषी ठहराया था और हाईकोर्ट ने पिछले साल इस फैसले पर रोक लगा दी थी।


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