यह ख़बर 28 मार्च, 2011 को प्रकाशित हुई थी

महाराष्ट्र के मिलावटखोरों के लिए फांसी की सजा!

खास बातें

  • राज्य ने देर से ही सही मिलावट करने वालों के खिलाफ मौत की सज़ा का कानून बना दिया है। कानून पर अभी राष्ट्रपति की मुहर लगनी बाकी है।
Mumbai:

महाराष्ट्र सरकार ने मिलावटखोरी के ख़िलाफ़ बेहद सख्त कदम उठाया है। उसका नया बिल मिलावट करने वालों को मौत की सज़ा देने का प्रस्ताव करता है। इस बिल पर राष्ट्रपति की मुहर लगनी बाकी है। महाराष्ट्र सरकार अब मिलावटखोरों के लिए सख्त होने वाली पहली सरकार होगी। महाराष्ट्र का ये कदम ऐतिहासिक है क्योंकि हाल ही में तेल में मिलावट करने वाले पोपट शिंदे के साथ-साथ एडीएम सोनावणे की मौत हो गई थी। पोपट पर इल्जाम था तेल में मिलावट का। मुंबई से सटे इलाकों में मिलावट के धंधे में माफिया शामिल है। अब तक उन्हें सबसे ज्यादा फायदा कमजोर कानून का मिलता था। अगर मिलावटखोरी साबित भी हो जाती तो अधिकतम सज़ा दो साल की थी। जिसे लगातार चुनौती देकर जेल जाने से अपराधी बच जाते थे। अब सुनवाई सीधे सत्र अदालत में होगी और ज़मानत अदालत से ही हो सकेगी। अपराध साबित होने पर मिलावटखोर को फांसी की सज़ा तक हो सकती है।


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