यह ख़बर 01 नवंबर, 2014 को प्रकाशित हुई थी

बेंगलुरु: बच्ची से बदसलूकी के मामले में स्कूल प्रिंसिपल और डायरेक्टर गिरफ्तार

बेंगलुरु:

बेंगलुरु पुलिस ने स्कूल में छह साल की बच्ची के साथ हुई बदसलूकी के मामले में उस स्कूल की प्रिंसिपल विजयंती और डायरेक्टर प्रमोद आर्या को गिरफ्तार कर लिया है।

बेंगलुरु पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त अलोक कुमार ने बताया कि इन दोनों को आईपीसी की धारा 188 और 336 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन न करने का मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने इन दोनों धाराओं के अलावा बच्चों की हिफाज़त के लिए बने विशेष कानून पॉस्को की धारा 21 के तहत भी मामला दर्ज किया है। ये गैरज़मानती धारा है।

पुलिस के मुताबिक बच्ची के साथ बदसूलूकी का मामला सामने आने के बाद संस्थान के प्रमुख के तौर पर इन दोनों को खुद ही पुलिस को फ़ौरन सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन इन दोनों ने ऐसा नहीं किया।

इससे पहले आरोपी शिक्षक को स्कूल ने गिरफ्तारी के बाद निलंबित कर दिया। स्कूल 4 नवंबर से दुबारा खुलेगा, हालांकि इससे पहले स्कूल को अंदर और बाहर पुलिस के दिशा निर्देशों के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे लगवाने होंगे और इसके साथ साथ ज़रूरी संख्या में सुरक्षा गार्ड्स की भी तैनाती करनी होगी, जिनमें महिला सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं।

पुलिस के मुताबिक़ अभी बच्ची इस हालत में नहीं है कि उसका ब्यान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया जाए। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में यह ज़रूरी होता है और अदालत में बतौर सबूत मान्य भी है।

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पुलिस में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक पूर्वी बेंगलुरु के एक जानेमाने स्कूल में हिन्दी पढ़ाने वाले जयशंकर ने छह साल की एक बच्ची का दो बार यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है।