बंसल रिश्‍वत मामला : टीवी एक्‍टर को दो दिन में CBI के सामने सरेंडर करने के निर्देश

बंसल रिश्‍वत मामला : टीवी एक्‍टर को दो दिन में CBI के सामने सरेंडर करने के निर्देश

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर...

खास बातें

  • दिल्‍ली की एक विशेष अदालत ने दिया आदेश.
  • कोर्ट ने सक्सेना की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.
  • अगर मैं हिरासत में रहूंगा तो मेरी स्थिति बंसल जैसी हो जाएगी: सक्‍सेना
नई दिल्‍ली:

एक विशेष अदालत ने आज भ्रष्टाचार के एक मामले में टीवी कलाकार अनुज सक्सेना को दो दिन में सीबीआई के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया. इस मामले में सह आरोपी तथा वरिष्ठ नौकरशाह बीके बंसल ने हाल में कथित रूप से खुदकुशी कर ली थी.

विशेष सीबीआई न्यायाधीश गुरदीप सिंह ने 'एल्डर फार्मासेटिकल्स' के मुख्य संचालन अधिकारी सक्सेना की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.

अदालत ने सक्सेना की यह दलील अस्वीकार कर दी कि यदि सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया तो उनका भी बंसल जैसा हाल होगा, जिन्होंने तथा उनके पूरे परिवार ने खुदकुशी कर ली थी. बंसल कारपोरेट मामलों के मंत्रालय में महानिदेशक थे.

अग्रिम जमानत याचिका में सक्सेना के वकील ने दावा किया, 'अगर मैं (सक्सेना) हिरासत में रहूंगा तो मेरी स्थिति बंसल जैसी हो जाएगी. कृपया मुझे गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाए. मैं जांच में सहयोग करूंगा'. इस पर अदालत ने कहा, 'इस मामले में अन्य लोग भी हिरासत में हैं. क्या किसी ने खुदकुशी की? हर किसी का मामला हर व्यक्ति के हिसाब से अलग होता है. सीबीआई इसका ख्याल रखेगी'. कार्यवाही के दौरान, सीबीआई ने राहत की मांग वाली सक्सेना की याचिका का विरोध किया और कहा कि उनसे हिरासत में पूछताछ की जानी है.

लोक अभियोजक केपी सिंह ने कहा, 'पहले उन्हें आत्मसमर्पण करने दीजिए'. उन्होंने कहा कि कलाकार के खिलाफ आरोप गंभीर हैं.

धारावाहिकों 'कुसुम' और 'कुमकुम' में भूमिका निभाने वाले सक्सेना ने राहत की मांग करते हुए कहा कि उनका इस मामले से सीधा कोई संबंध नहीं है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com