यह ख़बर 07 मई, 2012 को प्रकाशित हुई थी

बरुआ लिंग परिवर्तन कराने के लिए स्वतंत्र : अदालत

खास बातें

  • बम्बई उच्च न्यायालय ने सोमवार को गुवाहाटी निवासी 21 वर्षीय बिधान बरुआ उर्फ स्वाति को लिंग परिवर्तन कराने की अनुमति यह कहते हुए दे दी कि इस सम्बंध में वह फैसला करने के लिए स्वतंत्र हैं।
मुम्बई:

बम्बई उच्च न्यायालय ने सोमवार को गुवाहाटी निवासी 21 वर्षीय बिधान बरुआ उर्फ स्वाति को लिंग परिवर्तन कराने की अनुमति यह कहते हुए दे दी कि इस सम्बंध में वह फैसला करने के लिए स्वतंत्र हैं।

अदालत ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो लिंग परिवर्तन कराने से रोके।

न्यायाधीश एसजे वाजिफदार और एआर जोशी की खंडपीठ ने बरुआ की याचिका पर यह फैसला सुनाया। बरुआ ने पिछले महीने बम्बई उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर लिंग परिवर्तन की अनुमति मांगी थी।

अदालत ने कहा, "बरुआ वयस्क हैं और वह अपने बारे में फैसला कर सकते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है जो लिंग परिवर्तन के लिए किए जाने आपरेशन पर रोक लगाती हो।"

बरुआ के वकील एजाज खान ने कहा, "बरुआ को जब जरूरत होगी पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।"

पिछले सप्ताह बरुआ ने अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई न होने पर आत्महत्या की चेतावनी दी थी। उसने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर लिंग परिवर्तन सम्बंधी याचिका पर जल्द फैसले का अनुरोध किया था।

बरुआ ने कहा था कि उसके अभिभावकों ने उसके बैंक खाता के संचालन पर रोक लगा दी है और वे उसे वापस घर ले जाना चाहते हैं। उसने पुलिस सुरक्षा की मांग भी की थी।

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बरुआ 'स्वाति' कहलाना पसंद करता है और वह जल्द से जल्द लिंग परिवर्तन करवाकर गुजरात में वायुसेना अधिकारी अपने मंगेतर से शादी करना चाहता है।