यह ख़बर 07 मई, 2013 को प्रकाशित हुई थी

भुल्लर की पत्नी ने की फैसले तक फांसी को रोके रखने की मांग, अपील खारिज

खास बातें

  • 1993 में बम धमाके के आरोपी देवेंदर पाल सिंह भुल्लर की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर यह अपील की है कि जब तक उनकी पुनरीक्षण याचिका पर फैसला नहीं हो जाता तब भुल्लर को फांसी न दी जाए। इस अपील को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसी को
नई दिल्ली:

1993 में बम धमाके के आरोपी देवेंदर पाल सिंह भुल्लर की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर यह अपील की है कि जब तक उनकी पुनरीक्षण याचिका पर फैसला नहीं हो जाता तब भुल्लर को फांसी न दी जाए। इस अपील को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उसी कोर्ट में अपील की जाए जहां पुनरीक्षण याचिका दायर है।

12 अप्रैल को ही देवेंदर पाल सिंह भुल्लर की पत्नी नवनीत कौर के उस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था जिसमें उसने अपील की थी की फांसी की सजा में देरी की वजह से उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए।

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बता दें कि 1993 में युवक कांग्रेस कार्यालय पर हुए बम हमले में नौ लोग मारे गए थे। भुल्लर को इस मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी।