नोटबंदी का असर : रेलवे टिकट कैंसिल कराने पर कैश की जगह मिल रही रसीद

नोटबंदी का असर : रेलवे टिकट कैंसिल कराने पर कैश की जगह मिल रही रसीद

खास बातें

  • बुकिंग काउंटर पर भारी भीड़
  • कम मूल्‍य वाले करेंसी नोटों की कमी
  • टिकट जमा करने की रसीद (टीडीआर) दी जा रही
नई दिल्‍ली:

कम मूल्य वाले करेंसी नोटों की कमी के साथ-साथ बुकिंग काउंटर पर भारी भीड़ का सामना करते हुए रेलवे ने टिकट को निरस्त करने के लिए नकदी लौटाना बंद कर दिया और इसके बदले टिकट जमा करने की रसीद (टीडीआर) जारी की जा रही है.

500-1000 रुपये के नोटों पर लगी रोक के बाद अचानक लोगों ने फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास एसी के टिकट लेने शुरू कर दिए. मक़सद अपने पुराने नोट बदलना था. लेकिन अब रेलवे ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है. एनडीटीवी इंडिया ने बुधवार को दिखाया कि किस तरह लोग 500 और 1000 के पुराने नोट लेकर लाखों के टिकट ख़रीद रहे हैं.

गुरुवार को रेलवे ने ऐसे संदिग्ध लोगों पर रोक लगाने के लिए कई ज़रूरी क़दम उठा लिए. ये साफ़ कर दिया कि 10,000 से अधिक के रेल टिकट वापस करने पर कैश पैसा नहीं मिलेगा. ये आदेश 9 नवंबर से 11 नवंबर के बीच खरीदे गए टिकटों पर लागू होगा. 10,000 से अधिक के टिकटों को रद्द कराने वालों का पैसा उनके बैंक एकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा.

एनडीटीवी से बातचीत में भारतीय रेल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल सक्सेना ने कहा, '10,000 से कम की रक़म पर कैशियर पर्ची भी दे सकता है जिसका भुगतान बाद में होगा.' रेलवे प्रशासन के मुताबिक 9 नवंबर की सुबह जब रेल काउंटक खुले तो पहले कुछ घंटों में रिज़र्व्ड टिकटों की बिक्री 40 फीसदी तक बढ़ी. बाद में बिक्री घटी और पहले दिन की औसत बिक्री में 13 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज़ की गयी. सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी राजधानी जैसी राजधानी ट्रेनों में देखी गयी है.

साथ ही, अनिल सक्सेना ने कहा, 'सभी ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट वाले टिकटों पर कैप लगाने का भी फैसला लिया गया है. यही नहीं, रेलवे 10,000 से ऊपर के टिकट ख़रीदने पर पैन और दूसरे ब्योरे भी मांग सकता है. कोशिश रेलवे में मिली छूट का नावाजिब फायदा न उठाने देने की है.

टिकट वापसी का रिफंड अगर 10,000 रुपये या उससे अधिक का है तो रेलवे इस धनराशि को ग्राहक के बैंक खाते में अंतरित करेगी तथा संबंधित व्यक्ति को टिकट निरस्त करने के लिए राशि को वापस प्राप्त करने के लिए खाते का ब्यौरा देने की जरूरत होगी. इसके साथ ही रिफंड के लिए पैन नंबर भी देना होगा.

सरकार ने काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने मुहिम के तहत आठ नवंबर की मध्य रात्रि से 1,000 और 500 के नोट को चलन से बाहर कर दिया था जबकि अस्‍पताल, पेट्रोल पंप, रेलवे और हवाई अड्डों जैसी आपात सेवाओं को इस व्यवस्था से 11 नवंबर तक के लिए रियायत मिली थी.

(साथ में इनपुट भाषा से...)


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