यह ख़बर 25 जुलाई, 2014 को प्रकाशित हुई थी

जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट में जल्द बदलाव की संभावना

नई दिल्ली:

जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट में बदलाव की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा है।

महिला और बाल कल्याण मंत्रालय ने बिल में संशोधन का मसौदा कैबिनेट की अगली बैठक में रखने के लिए कैबिनेट सचिवालय को भेजा है। कानून मंत्रालय ऐक्ट में संशोधन को हरी झंडी दिखा चुका है।

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इसके मुताबिक गंभीर अपराधों में शामिल16 साल से ज़्यादा के किशोरों के मामले बालिग की तरह चलेंगे।