यह ख़बर 24 दिसंबर, 2011 को प्रकाशित हुई थी

6 फरवरी तक हटा लें अपमानजनक कंटेंट : कोर्ट

खास बातें

  • दिल्ली की एक अदालत ने गूगल, फेसबुक सहित 21 सोशल नेटवर्किंग साइटों को 6 फरवरी तक सभी आपत्तिजनक सामग्रियों को हटाने का निर्देश दिया है।
New Delhi:

21 सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स को दिल्ली की अदालत ने 6 फरवरी तक अपनी वेबसाइट से अपमानजनक कंटेंट हटाने के लिए कहा है। इन वेबसाइट्स में फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याहू, यू-ट्यूब भी शामिल हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित वेबसाइट के प्रतिनिध अदालत के आदेश पर अमल करने की सूचना भी दें। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। इससे पहले अदालत ने इन सोशल नेटवर्किंग साइटों को समन जारी किया था। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह इस संबंध में तत्काल कदम उठाए और 13 जनवरी तक रिपोर्ट दाखिल करे।

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