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खास बातें
- बहस के दौरान जहां अभियोजन पक्ष ने चारों दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की, वहीं बचाव पक्ष ने अलग-अलग तर्क देकर दोषियों के प्रति नरमी बरतने का अनुरोध किया।
नई दिल्ली: 16 दिसंबर, 2012 के दिल्ली गैंगरेप मामले में चारों दोषियों की सजा का ऐलान अब शुक्रवार को दोपहर ढाई बजे किया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में दोषियों की सजा पर अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच बहस पूरी हो गई और अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि सजा की घोषणा शुक्रवार को की जाएगी।
बहस के दौरान जहां अभियोजन पक्ष ने सभी दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की, वहीं बचाव पक्ष ने अलग-अलग तर्क देकर दोषियों के प्रति नरमी बरतने का अनुरोध किया। दोषी पवन के वकील ने कहा कि वह सिर्फ 19 साल का है और उसे सुधारा जा सकता है। वकील ने कहा कि सिर्फ बस में मौजूद रहने से उसे हर गुनाह के लिए दोषी नहीं माना जा सकता। साथ ही बचाव पक्ष ने सभी दोषियों के गुनाह को अलग−अलग देखने की मांग की है।
आज कोर्ट ले जाए जाते वक्त चारों दोषियों ने मीडियाकर्मियों की भारी भीड़ को देखकर चिल्लाते हुए कहा, हम बेकसूर हैं... उधर, गैंगरेप पीड़ित की मां ने कहा है कि दोषियों को फांसी होनी ही चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने किए का कोई पछतावा नहीं है।
इससे पहले, मंगलवार को कोर्ट ने चारों दोषियों - मुकेश कुमार, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर को उन पर लगी सभी 13 धाराओं में दोषी करार दिया था। दोषियों को सजा सुनाते वक्त कोर्ट ने कहा था कि यह जघन्य अपराध सोची-समझी साजिश का नतीजा था, न कि अचानक हुई घटना।
दिल्ली गैंगरेप मामले के आरोपी राम सिंह की पहले ही तिहाड़ जेल में मौत हो चुकी है, जबकि एक नाबालिग दोषी को जुवेनाइल अदालत द्वारा तीन साल की सजा सुनाई जा चुकी है।