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खास बातें
- दिल्ली की साकेत कोर्ट में पुलिस ने गुरुवार को ई-चार्जशीट दायर कर दी है। कुल 11 धाराओं में पुलिस ने चार्जशीट दायर की है। पांच लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया है। छठे आरोपी पर मामला जूविनाइल कोर्ट में चलेगा।
नई दिल्ली: दिल्ली में प्रशिक्षु फीजियोथेरापिस्ट के साथ चलती बस में क्रूरतापूर्ण सामूहिक दुष्कर्म और हिंसा के कारण हुई उसकी मौत के मामले में गुरुवार को पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ 33 पृष्ठों का आरोप-पत्र दाखिल कर दिया।
मामले के औपचारिक आरोप पत्र में छठे आरोपी को शामिल नहीं किया गया है। छठा आरोपी नाबालिग है इसलिए उसके खिलाफ मामले की सुनवाई किशोर न्यायिक बोर्ड में होगी।
महानगर दंडाधिकारी सूर्य मलिक ग्रोवर के समक्ष आरोप पत्र पेश किया गया है। दंडाधिकारी आरोप पत्र पर 5 जनवरी को विचार करेंगे।
लोक अभियोजक राजीव मोहन ने आरोप पत्र दाखिल करते हुए ई-आरोप पत्र दाखिल करने के लिए एक दिन का समय मांगा।
ज्ञात हो कि 16 दिसंबर की रात छह लोगों ने 23 वर्षीया युवती के साथ चलती बस में दुष्कर्म किया था और विरोध करने पर उसे और उसके मित्र की बुरी तरह पिटाई की थी। घायल युवक और युवती को चलती बस से आरोपियों ने फेंक दिया था। उसे इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां हालत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया। इलाज के दौरान 29 दिसम्बर को सिंगापुर में युवती की मौत हो गई। दिल्ली में 30 दिसम्बर को उसका अंतिम संस्कार किया गया।