बीफ विवाद पर रिपोर्ट आई, दिल्ली पुलिस के केरल हाउस में घुसने को बताया गलत

बीफ विवाद पर रिपोर्ट आई, दिल्ली पुलिस के केरल हाउस में घुसने को बताया गलत

केरल हाउस (फाइल फोटो)

नई दिल्‍ली:

दिल्ली सरकार ने बीते 26 अक्टूबर को दिल्ली के केरल हाउस में हुए बीफ विवाद पर डिवीजनल कमिश्‍नर से जो रिपोर्ट मांगी थी, वह आ गई है। इस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा गया है कि कार्रवाई में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए अनैतिक कार्य किया गया।

 रिपोर्ट केरल सरकार के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी भेजी जाएगी। रिपोर्ट दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को सौंपी जा चुकी है इसलिए अब इस बात का देखना दिलचस्‍प होगा कि इसके आधार पर दिल्ली सरकार क्या कार्रवाई करती है। रिपोर्ट में कहा गया है...

1. दिल्ली कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 1994 के अनुसार दिल्ली पुलिस के पास केरल हाउस भवन या परिसर में घुसने, जांच करने या तलाश करने का अधिकार नहीं था

2. कानून के मुताबिक, दिल्ली पुलिस केवल ऐसे वाहन की जांच या तलाश कर सकती है जिसमे गोमांस ले जाए जाने का शक हो।

3. प्रक्रिया के मुताबिक, दिल्ली पुलिस को पशुपालन विभाग के निदेशक या अधिकारी को सूचित करना चाहिए था जिससे वे मौके पर मौजूद होते लेकिन पुलिस ने नहीं किया।

4. दिल्ली पुलिस ये कहकर बच नहीं सकती कि वह कानून का पालन करवाने के लिए वहां गई थी, पुलिस  का वहां जाने का मक़सद जांच ही था।

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

5. दिल्ली पुलिस जब पहली बार केरल हाउस में घुसी तभी ये साफ हो गया था कि वहां कैंटीन में कोई बीफ नहीं परोसा जा रहा लेकिन फिर 15-20 मिनट बाद पुलिस का दोबारा वहां जाना बिलकुल अनैतिक था।