यह ख़बर 18 अक्टूबर, 2014 को प्रकाशित हुई थी

दिल्ली में हुक्का चोरी को लेकर 153 साल पहले दर्ज हुई थी पहली एफआईआर

नई दिल्ली:

दिल्ली में आज से 153 साल पहले 18 अक्तूबर 1861 को हुक्का और बर्तन चोरी के आरोप में पुलिस अधिनियम के तहत पहली प्राथमिकी दर्ज हुई थी।

वर्ष 1861 में भारतीय पुलिस अधिनियम के अस्तित्व में आने के बाद प्राथमिकी सहित 'ऐतिहासिक दस्तावेज' दर्ज किए जाने की याद में आज एक समारोह का आयोजन किया गया।

उत्तरी दिल्ली के सब्जी मंडी थाने में दर्ज पहली प्राथमिकी हुक्का, बर्तन और कुल्फी जैसी चीजों की चोरी के आरोप में दर्ज की गई थी।

पहली प्राथमिकी कटरा शीश महल निवासी मोईउद्दीन वल्द मोहम्मद यार खान ने अपने मकान से 45 आना मूल्य की चीजों की चोरी होने का मामला दर्ज कराया था।

पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) मधुर वर्मा ने कहा, 'यह प्राथमिकी उर्दू में दर्ज की गई थी। जब हमने इसका अनुवाद कराया तो पता चला कि शिकायतकर्ता के घर से खाना पकाने के तीन बड़े बर्तन, तीन छोटे बर्तन, एक कटोरा, एक कुल्फी, एक हुक्का और महिलाओं के कुछ कपड़ों की चोरी हुई थी।'

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उत्तरी दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी का फोटो फ्रेम कराया है और इसे संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। प्राथमिकी का एक फोटो आज सब्जी मंडी थाने में रखा गया जहां समारोह का आयोजन हुआ।