11 मई को कर्नाटक हाईकोर्ट जयललिता की अपील पर सुनाएगा फैसला

जयललिता की फाइल फोटो

बेंगलुरु:

तक़रीबन 67 करोड़ रुपये के आय से अधिक संपत्ति के 1996 के इस मामले में पिछले साल बेंगलुरु के एक विशेष ट्रायल कोर्ट ने जयललिता को 4 साल की जेल और 100 करोड़ रुपये के जुर्माने की सजा दी थी। इस फैसले के खिलाफ़ जयललिता ने कर्नाटक हाई कोर्ट में अपील की थी।

कर्नाटक हाई कोर्ट से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि 11 मई को जस्टिस कुमारस्वामी अपना फैसला 11 बजे दिन में सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत पर रिहा तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की ज़मानत 12 मई को खत्म हो रही है। हाई कोर्ट को इस तरीख से पहले फैसला सुनाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था।

बेंगलुरु के एक विशेष ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने के अंदर सुनवाई पूरी करने का आदेश कर्नाटक हाई कोर्ट को दिया था। फैसले से ठीक पहले सरकारी वकील के तौर पर भवानी सिंह का मामला उठा और फैसला हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुरक्षित रखा।

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हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भवानी सिंह की जगह आचार्य को सरकारी वकील नियुक्त किया गया था। बेंगलुरु की विशेष ट्रायल कोर्ट ने जयललिता के साथ-साथ उनकी सहयोगी एन सशिकला जे एलवरसी और दत्तक पुत्र वी एन सुधाकरन को भी चार-चार साल की सज़ा और 10-10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी थी।