मुलायम के खिलाफ एफआईआर दर्ज, आईपीएस अमिताभ का धरना खत्म

मुलायम के खिलाफ एफआईआर दर्ज, आईपीएस अमिताभ का धरना खत्म

आईपीएस अमिताभ ठाकुर (फाइल फोटो)

लखनऊ:

आईपीएस अधिकारी को फोन पर धमकाए जाने के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख मुलायम सिंह यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। यह सूचना मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के निलंबित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने अपना धरना खत्म कर दिया। अमिताभ के मुताबिक, उन्हें हालांकि एफआईआर की कॉपी अभी नहीं मिली है।

अदालत से मिली एफआईआर की सूचना
इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस महानिदेशक जगमोहन यादव से भी की है। अमिताभ ठाकुर ने बताया कि मुलायम सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की सूचना मुझे अदालत के माध्यम से मिली है। हजरतगंज पुलिस ने अदालत को बताया कि आदेश के मुताबिक मुलायम सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

उन्होंने बताया, "हजरतगंज पुलिस ने अदालत को मुलायम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिए जाने की सूचना दी है। इसके बाद मैंने पुलिस से एफआईआर की कॉपी मांगी, लेकिन पुलिस ने देने से इनकार कर दिया। इसके बाद मैं पुलिस महानिदेशक से मिला और उनसे एफआईआर की कॉपी मुहैया कराने की मांग की है।"

कोतवाली ने मानी एफआईआर की बात
इस बीच, हजरतगंज कोतवाली के एक अधिकारी ने स्वीकार किया कि कोर्ट के आदेश पर मुलायम सिंह यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

फोन पर धमकाए जाने की शिकायत की
अमिताभ ठाकुर ने 10 जुलाई को सपा मुखिया मुलायम द्वारा उन्हें फोन पर धमकाए जाने की शिकायत की थी। इसके दो दिन बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। अमिताभ की याचिका पर मुख्य दंडाधिकारी (सीजीऐम) सोम प्रभा मिश्रा ने 14 सितंबर को समुचित धाराओं में मुलायम के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के आदेश दिए थे।

लखनऊ पुलिस ने महीना बीतने के बावजूद अदालत के आदेश का पालन नहीं किया था, इससे खफा होकर आईपीएस अमिताभ गुरुवार को अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए थे।

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

अमिताभ ठाकुर ने कहा कि उप्र सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एसएन शुक्ला की पीठ को आश्वस्त किया था कि 30 सितंबर तक अवश्य एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद भी जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तब उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना देने का फैसला किया था।