बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र जमानत पर रिहा

रांची:

चारा घोटाले के एक मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट से नियमित जमानत मिलने के बाद बुधवार को रिहा कर दिया गया।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को बुधवार को विशेष सीबीआई अदालत ने दस-दस हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर न्यायिक हिरासत से रिहा करने के आदेश दिए, जिसके बाद उन्हें बुधवार शाम को रिहा कर दिया गया।

मिश्र के वकील पीडी शर्मा ने बताया कि सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट से मिश्र को इस मामले में नियमित जमानत मिली थी और सीबीआई की विशेष अदालत में हाई कोर्ट का आदेश पहुंचने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें दस-दस हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर रिहा करने के आदेश दिए।

पिछले महीने की 19 तारीख को हाई कोर्ट के आदेश पर मिश्र ने विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया था, जिसने उन्हें न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा जेल भेज दिया था। अनेक गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मिश्र को जेल में आवश्यक चिकित्सा सुविधा न मिल पाने के चलते उन्हें यहां रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां न्यायिक हिरासत में उनका इलाज चल रहा था। मिश्र को बुधवार शाम रिम्स अस्पताल में न्यायिक हिरासत से रिहा कर दिया गया।

इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश आर.आर. प्रसाद ने सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया था और चारा घोटाले के आरसी 20ए-96 मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को नियमित जमानत दे दी थी। इससे पहले तीन अक्टूबर, 2013 को इस मामले में चार साल की कैद की सजा पाने के बाद से वह अनेक बीमारियों के चलते इलाज के लिए 18 दिसंबर, 2013 से ही औपबंधिक जमानत पर थे।


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