यह ख़बर 07 जुलाई, 2011 को प्रकाशित हुई थी

गोवा के मंत्री का बेटा बलात्कार के आरोप से बरी

खास बातें

  • किशोरी और उसकी मां दोनों अब जर्मनी लौट चुकी हैं और वे अदालत में बयान देने के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
पणजी:

गोवा की बाल अदालत ने राज्य के शिक्षा मंत्री अतानेसियो मोनसेराते के पुत्र रोहित को जर्मनी निवासी किशोरी के साथ बलात्कार के आरोपों से बरी कर दिया है। रोहित को नवम्बर 2008 में 14 वर्षीय किशोरी का कथित रूप से बलात्कार करने और उसे भद्दे संदेश भेजने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने बुधवार को रोहित को बरी कर दिया क्योंकि किशोरी की मां ने अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया। किशोरी और उसकी मां दोनों अब जर्मनी लौट चुकी हैं और वे अदालत में बयान देने के लिए उपलब्ध नहीं हैं। पीड़ित किशोरी की मां ने अपनी बेटी का जन्म प्रमाणपत्र भी उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया जो उसके अवयस्क होने का प्रमाण था। रोहित पर आरोप था कि उसने किशोरी का पणजी के पास स्थित बैमबोलिम नगर में अपनी कार में बलात्कार किया और उसके बाद उसे भद्दे संदेश भेजे। पीड़ित किशोरी की मां ने दो अक्तूबर 2008 को कैलनगुट पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज करायी लेकिन आरोपी फरार रहा। बाद में उसने चार नवम्बर रिपीट नवम्बर 2008 को आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने अभियोजन पक्ष को जर्मनी के वाणिज्य दूतावास की मदद से पीड़ित किशोरी और उसकी मां का बयान दर्ज करने के लिए समय दिया था लेकिन दोनों ने अधिकारियों को सहयोग नहीं दिया।


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