यह ख़बर 28 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित हुई थी

त्रिपुरा के राज्यपाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

खास बातें

  • पुणे पुलिस ने अदालत के निर्देश पर त्रिपुरा के राज्यपाल डीवाई पाटिल और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है।
पुणे:

पुणे ग्रामीण पुलिस ने एक स्थानीय अदालत के निर्देश पर त्रिपुरा के राज्यपाल डीवाई पाटिल और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि तालेगांव डभाडे पुलिस ने संपत पवार नाम के व्यक्ति की शिकायत पर मंगलवार को पाटिल, उनकी पत्नी पुष्पलता और उनके दो पुत्रों अजिनक्या और विजय के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), धारा 467, धारा 468 और धारा 471 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने यह कदम वडगांव मवाल अदालत द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए जाने के बाद उठाया। तालेगांव डभाडे थाने के पुलिस निरीक्षक संजय निकम ने बताया, हम प्रासंगिक दस्तावेजों की जांच के साथ मामले की जांच शुरू कर रहे हैं और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पाटिल परिवार ने सौदे के कागजातों की जालसाजी करके उन्हें ट्रस्ट के संयुक्त स्वामित्व से हटा दिया। इस ट्रस्ट के लिए पाटिल और पवार के परिवारों ने 40 एकड़ भूखंड करीब चार करोड़ रुपये में खरीदा था। त्रिपुरा के मौजूदा राज्यपाल महाराष्ट्र में कई शैक्षणिक संस्थान चलाते हैं।


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