यह ख़बर 06 अगस्त, 2011 को प्रकाशित हुई थी

अहमदाबाद विस्फोट : आरोपियों की जमानत पर फैसला सुरक्षित

खास बातें

  • अहमदाबाद विस्फोट मामले की सुनवाई कर रही स्थानीय अदालत ने चार आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला आठ अगस्त तक के लिए सुरक्षित किया।
अहमदाबाद:

अहमदाबाद विस्फोट मामले की सुनवाई कर रही स्थानीय अदालत ने शनिवार को चार आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला आठ अगस्त तक के लिए सुरक्षित रख लिया। यह विस्फोट 2008 में हुआ था, जिसमें 57 लोग मारे गए थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बीजे ढांढा इस मामले के चार आरोपियों हसीब रजा, उमर कबीर, नावेद कादरी और सलीम सिपाही की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इन पर आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से सम्बंध होने का आरोप है। कबीर, कादरी और सिपाही के वकील एएन अल्वी ने बताया कि अदालत ने जमानत याचिका पर फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया। अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को हुए 20 बम विस्फोटों में करीब 57 लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे। सरकारी वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इससे मुकदमा प्रभावित हो सकता है। साबरमती जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत ने इस मामले की सुनवाई की। इस मामले के 95 आरोपियों में से 62 पर आरोप तय कर दिए गए हैं। मामले के मुख्य साजिशकर्ता इकबाल और रियाज भटकल, अबदूस सुभान उर्फ तौकीर और अमिर रजा खान फरार हैं। 62 आरोपी 11 राज्यों से सम्बंध रखते हैं और इन्हें विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया गया।


Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com