यह ख़बर 06 सितंबर, 2011 को प्रकाशित हुई थी

लोकायुक्त की नियुक्ति : गुजरात सरकार की याचिका स्वीकार

खास बातें

  • लोकायुक्त की नियुक्ति के खिलाफ गुजरात सरकार की संशोधित याचिका को गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को स्वीकार कर लिया।
अहमदाबाद:

लोकायुक्त की नियुक्ति के खिलाफ गुजरात सरकार की संशोधित याचिका को गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को स्वीकार कर लिया। याचिका में प्रतिवादी के तौर पर राज्यपाल कमला बेनीवाल के नाम को हटा दिया गया। पिछली सुनवाई में उच्च न्यायालय को अभूतपूर्व सिथति का सामना करना पड़ा था जब राज्य सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति के राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी जोकि राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। अदालत ने प्रदेश सरकार को राज्यपाल का नाम प्रथम प्रतिवादी के तौर पर हटाने को कहा था। महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने आज संशोधित याचिका दायर की जिसमें बेनीवाल का नाम हटा दिया गया और केवल न्यायमूर्ति आरए मेहता को नाम मामले में प्रतिवादी के तौर पर रख गया। इस बीच भीखाभाई जेठवा नामक एक व्यक्ति के तरफ से वकील आनंद याज्ञनिक ने अदालत में एक याचिका दायर की जिसमें मामले के अदालत में विचाराधीन होने के बावजूद मोदी के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखने और उसे प्रकाशित करने के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेने की अपील की गई। याज्ञनिक ने मोदी के खिलाफ अदालत की अवमानना की याचिका दायर करने की भी अनुमति मांगी।


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