यह ख़बर 03 फ़रवरी, 2012 को प्रकाशित हुई थी

लोकायुक्त मामला : गुजरात सरकार की अर्जी मंजूर

खास बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में मोदी सरकार की अपील को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है।
अहमदाबाद:

गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंज़ूर कर ली है, और लोकायुक्त, गवर्नर और प्रधान सचिव को नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार की अपील पर 20 मार्च से तीन दिन तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

मामला यह है कि राज्यपाल कमला बेनीवाल ने रिटायर्ड जज आरए मेहता को गुजरात का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया था, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका विरोध किया। इसके बाद मामला हाईकोर्ट में गया, जहां दो जजों की बेंच ने बंटा हुआ फैसला दिया। जब मामला दोबारा हाईकोर्ट पहुंचा तो सिंगल जज बेंच ने गवर्नर के फैसले को सही ठहराया। अब गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, और सरकार का आरोप है कि राज्यपाल ने सरकार की राय लिए बिना लोकायुक्त के पद पर जस्टिस मेहता की नियुक्ति कर दी, जो संविधान के खिलाफ है।

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