मुंबई:
बंबई हाईकोर्ट ने पुणे में पिछले साल अंधविश्वास विरोधी कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले की जांच आज सीबीआई को सौंप दी।
इससे पहले, पुणे पुलिस इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच कर रही थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद पूर्व पत्रकार केतन तिरोडकर ने एक जनहित याचिका दायर की जिसमें मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई।
न्यायमूर्ति पीवी हरदास ने कहा, 'जनहित याचिका मंजूर की जाती है और मामले को सीबीआई को स्थानांतरित किया जाता है।' दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को अज्ञात हमलावरों ने पुणे में गोली मारकर हत्या कर दी थी।
अदालत ने गुरुवार को जनहित याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जब सीबीआई के वकील ने दावा किया कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्य या पुलिस के खिलाफ लचर जांच के लिए कोई आरोप नहीं लगाया गया है।
तिरोडकर ने दलील दी थी कि अगर अधिकारियों के खिलाफ आरोप नहीं लगाए गए हैं तो भी जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है, बशर्ते उसका राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रभाव हो।