यह ख़बर 29 जुलाई, 2011 को प्रकाशित हुई थी

हाई कोर्ट ने एनडी तिवारी को दी चेतावनी

खास बातें

  • हाई कोर्ट ने तिवारी को कहा है कि अगर उन्होंने डीएनए जांच के लिए खून का नमूना नहीं दिया तो वो इसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें।
नई दिल्ली:

दिल्ली हाईकोर्ट ने पितृत्व के मामले में फंसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उन्होंने डीएनए जांच के लिए खून का नमूना नहीं दिया को वो इसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। रोहित शेखर नाम के एक युवक का दावा है कि एनडी तिवारी उसके पिता हैं। इसी दावे की सच्चाई जानने के लिए कोर्ट ने तिवारी का डीएनए टेस्ट कराने का फैसला लिया है लेकिन तिवारी लगातार इससे इनकार करते रहे हैं। कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर उन्होंने जांच नहीं कराई तो अदालत रोहित शेखर के पक्ष में फैसला दे सकती है। मामले की अगली सुनवाई अब दो अगस्त को होगी।


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