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नई दिल्ली:
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा समेत कई रियल एस्टेट डेवलपर्स के ख़िलाफ़ सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को दिल्ली हाइकोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया है।
वाड्रा पर राजस्थान और हरियाणा में जमीन खरीद के लिए नियमों को ताक पर लखकर लाइसेंस लेने का आरोप है। वकील एमएल शर्मा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि वाड्रा समेत कई डेवलेपरों को हरियाणा में 21 हजार एकड़ से अधिक कृषि भूमि के लिए लाइसेंस जारी किए गए और बाद में नियमों में बदलाव कर इन कृषि भूमि का लैंड यूज बदलकर कॉलोनियां बना दी गई।
शर्मा का आरोप था कि इस फ़ैसले से हरियाणा सरकार को 3.9 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।