हिमाचल हाईकोर्ट का आदेश, प्रियंका की शिमला में खरीदी जमीन का अभी नहीं होगा खुलासा

हिमाचल हाईकोर्ट का आदेश, प्रियंका की शिमला में खरीदी जमीन का अभी नहीं होगा खुलासा

फाइल फोटो : प्रियंका गांधी वाड्रा

नई दिल्‍ली:

प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में कितनी जमीन खरीदी और इसकी एवज में क्‍या दाम चुकाए, इसे अभी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आज यह आदेश जारी किए।

पिछले महीने ही सूचना आयोग के उच्‍च अधिकारियों ने आदेश दिया था कि श्रीमती वाड्रा द्वारा खरीदी गई जमीन और उसके रेट के बारे में दस दिन के भीतर खुलासा किया जाए। इसके बाद प्रियंका वाड्रा ने सूचना आयोग के इस आदेश को उच्‍च अदालत में चुनौती दी थी, जिस पर न्‍यायालय अगले महीने सुनवाई करेगा।

आरटीआई कार्यकर्ता देबाशीष भट्टाचार्या ने पिछले वर्ष प्रियंका गांधी द्वारा राज्‍य में खरीदी गई ज़मीन के बारे में जानकारी मांगी थी। सूचना आयोग के अधिकारियों ने उस वक्‍त कहा था कि इसकी जानकारी मुहैया कराई जानी चाहिए।

43 वर्षीय प्रियंका गांधी ने इस साल अपने वकीलों के मार्फत राज्‍य सरकार को लिखा था कि सुरक्षा कारणों से उनकी ज़मीन से संबंधित जानकारी को गुप्‍त रखा जाए।

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भट्टाचार्या ने आरटीआई दाखिल करने के मक़सद के बारे में NDTV से कहा कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्‍य है और अगर वीवीआईपी यहां जमीन खरीद उसका दुरूपयोग करेंगे, तो यहां ज़मीन ही नहीं बचेगी।